Friday, April 26, 2024
Uncategorized सम्पूर्ण नपा बैकुण्ठपुर कन्टेनमेंट ज़ोन घोषित, कलेक्टर एस एन...

सम्पूर्ण नपा बैकुण्ठपुर कन्टेनमेंट ज़ोन घोषित, कलेक्टर एस एन राठौर ने किया आदेश जारी

-

कोरिया / नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संकामक बीमारी है, इस बीमारी से विश्व में आज दिनांक तक 18299299 से अधिक व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं और अभी तक 693957 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से 35 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश प्रभावित हैं जिनमें 1830949 से अधिक प्रकरणों की पुष्टि हो चुकी है और 38485 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अद्यतन स्थिति में 9531 से अधिक धनात्मक मरीजों की पहचान की जा चुकी है एवं प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादात बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार कोरिया जिले में भी विशेषतः नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर क्षेत्र में प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं। आज दिनांक तक कुल 134 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान कोरिया जिले में की गई है यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर में दिनांक 30 जुलाई 2020 को 05 पॉजिटिव मरीज, 01 अगस्त 2020 को 02 पॉजिटिव मरीज, एवं 02 अगस्त 2020 को 04 पॉजिटिव मरीज पाए गये हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पॉजीटिव केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजीटिव मरीज़ों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि इस संकामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क में पीड़ित, संदेह को दूर रहने की सख्त हिदायत है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा कोरोना वायरस के संकमण को रोकने हेतु नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

दिनांक 04.08.2020 से दिनांक 06.08.2020 रात्रि 12.00 बजे तक निम्नांकित गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है एवं आदेशित किया जाता है कि:

1. जिले के नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई–रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन को जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

  1. नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो (Commercial Cargo) परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।
  2. नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर क्षेत्र की ‘ब’ भाग को छोड़कर सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी संपूर्ण गतिविधियों

को बंद रखेंगी।

  1. नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इंकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी।
  2. क-यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाइयों के अंदर करनी होगी।
  3. ख-आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों को

स्वयं करनी होगी।

ग-संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करना होगा।

घ-इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त

व्यय का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।

  1. ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फेक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। 6. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। 7. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुए

नागरिक जो Home Quarantine की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित quarantine की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। 8. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के कम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे किसी भी स्थिति में दो से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को

अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छ0ग0 शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन

करने की शर्त पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है: 1. पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर)

  1. भारत सरकार एवं राज्य शासन के अधीनस्थ कार्यालय एवं उपकम 3. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
  2. स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त

पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं) 5. दवा दुकान एवं दूध उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन 6. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं

  1. ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा -जाकर फल सब्जी विकय करने वाले व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक

होगी।

8. स्थायी दुकानों/स्थानों पर विकय करने वाले व्यक्तियों को किराना, फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विकय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक होगी। साप्ताहिक सब्जी बाजार रामानुज हायर सेकण्ड्री स्कूल ग्राउण्ड में सुबह 8.00 बजे से 2.00 बजे तक लगाने की अनुमति होगी।

  1. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)
  2. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06.00 बजे से 10.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
  3. मॉस्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने

वाले वाहन।

12. बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिका परिषद सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है।

  1. अग्निशमन सेवायें
  2. ए.टी.एम.
  3. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस

दुकानें

16. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां। एल.पी.जी. घर पहुंच सेवा सहित।

  1. पशु चारा 18. पोस्टल सेवायें
  2. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति
  3. 20. टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के

लिए डायनिंग सेवायें।

21. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित) 22. अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान(Mines) सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरसः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।

  1. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित ऐजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल ऐजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडियां भी शामिल है।
  2. 24. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  3. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा। नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:
  4. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करें एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते तक ही हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से रक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
  5. सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नही करायी जावेगी।
  6. 3. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे।
  7. 4. बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका-स, में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, COVID-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(1) उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड (2) उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा। संहिता 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.03.2020 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा जारी समस्त देशों को अधिकमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

Latest news

पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की अनुमति देकर मोदी जी ने एक और गारंटी पूरी की: सीएम साय

रायपुर। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार...

राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा – जल्द PM मोदी की आंखों से आंसू भी निकलेंगे…

बीजापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार जुबानी हमले कर रहे...

बिरनपुर सांप्रदायिक दंगे की CBI जांच शुरू , एक हफ्ते बाद आएगी टीम…

रायपुर। बेमेतरा के बिरनपुर सांप्रदायिक दंगे की CBI ने जांच शुरू कर दी है। CBI की टीम...

मुझे बूथ पर जाने से रोका जा रहा है, मेरे खिलाफ लगाए जा रहे मुर्दाबाद के नारे:भूपेश बघेल

राजनांदगांव। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कहा कि मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।...

रायपुर रेल मंडल के नए मंडल वाणिज्य प्रबंधक बने राकेश सिंह…

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में मंडल वाणिज्य प्रबंधक राकेश सिंह को बनाया गया हैं।...

Must read

You might also likeRELATED
Recommended to you

error: Content is protected !!