दुर्ग / न्यायालय मे छतीसगढं के मुखिया भूपेश बघेल के खिलाफ चल रहे मामले मे आवेदन करता वकील अशोक शर्मा को अपने जान -माल की रक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक से लेकर डी जी पी के पास तक गुहार लगानी पडी।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) मे पदेन सदस्य और पाटन विधायक भूपेश बघेल ने सन् 1983 से लेकर सन् 1985 के पदस्थ रह कर मध्य अपने पद का दुरूपयोग करते हुए मानसरोवर आवासीय योजना के तहत 12 प्लाट को आबंटित करवाया। इस योजना के तहत जो प्लाट गरीबो को आबंटित होना था, वो बिदेश्वरी देवी और मुक्तश्वेरी देवी के नाम पर आबंटित हो गये। जिसकी शिकायत पहले विजय बघेल ने और बाद मे अशोक शर्मा ने की।
राज्य शासन की अन्वेषण शाखा ने जाचं करके धारा 13 (1)और धारा 13(2) के तहत अपराध पजीबंद्ध कर दुग॔ न्यायालय मे चालान पेश किया।
बता दे मामले में कल 17 अक्टूबर को इस सुनवाई होगी। लेकिन वकील की गुहार ने मामले मे एक नया ही मोड ला दिया है।