Sunday, June 29, 2025
Uncategorized नर्स को सात वर्ष का कारावास

नर्स को सात वर्ष का कारावास

-

रिपोर्ट / ध्रुव दिवेदी
मनेन्द्रगढ / गलत इंजेक्शन देने से महिला की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी ने आरोपी नर्स को सात वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्वती गुप्ता नामक एक महिला का गर्भपात कराने के लिए ममता सिंह पती बिध्येश्वरी सिंह ने 23 जून 2006 से 29 जून 2006 के बीच गलत इंजेक्शन देकर एवं जडी बूटी के माध्यम से कथित तौर पर उपचार किया था। गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो गयी थी। इस मामले मे पुलिस ने भादवि की धारा 304, 314 के तहत प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में अपराध कं. 3/07 के तहत विवेचना की गई। न्यायालय द्वारा इस मामले में आरोपी नर्स को सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया । इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक रामलखन यादव ने शासन का पक्ष रखा।

Latest news

सीएम साय से निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी कैलाशनंद गिरी जी महाराज ने की सौजन्य भेंट

रायपुर 29 जून 2025/मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉ....
- Advertisement -

Must read

You might also likeRELATED
Recommended to you

error: Content is protected !!