सूरजपुर / जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजत बसंल ने बताया है कि 12 फरवरी 2016 को परख दल निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित एवं कर्तव्य में लापरवाही बरतना कृत्य पंचायती राज अधिनियम 1998 के विपरीत होने के कारण विकासखण्ड प्रेमनगर शा.मा.शा. नमना के शिक्षक पंचायत घनश्याम सिंह, शा.मा.शा. रामेश्वरनगर के परस राम, प्रा.शा.क.आ. महेशपुर भरत पैकरा, वि.ख. रामानुजनगर प्रा.शा. खोरखोरीपारा के शिक्षक पंचायत दयानंद सिंह तथा विकासखण्ड ओड़गी के शा.मा.शा. भगवर्धा शिक्षक पंचायत महावीर साय पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में विकासखण्ड प्रेमनगर के घनश्याम सिंह, परस राम, भरत पैकरा का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रेमनगर में निर्धारित किया जाता है एवं वि.ख. रामानुजनगर के दयानंद सिंह का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर तथा विकासखण्ड ओड़गी के महावीर साय पैकरा का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ओड़गी में निर्धारित किया जाता है निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।