दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता को 24 हफ्ते के असामान्य भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दे दी है। इस मामले में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के बाद यह मंजूरी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रूण के कारण महिला की जिंदगी पर खतरे को देखते हुए गर्भपात की इजाजत दी है। दरअसल मेडिकल टेर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के मुताबिक 20 हफ़्ते से ज़्यादा गर्भवती महिला का गर्भपात नहीं हो सकता।