Advertisement Carousel

प्रत्याशियों की व्यय सीमा 16 से बढ़कर 28 लाख रुपये तय, अधिक व्यय की तो निर्वाचन प्रक्रिया हो सकती है रद्द

** भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों की व्यय सीमा तय की
रायपुर / विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों की व्यय सीमा 28 लाख रुपये तय की है। इस सीमा से अधिक व्यय होने पर निर्वाचन प्रक्रिया भी रद्द की जा सकती है। पिछले साल चुनाव में खर्च सीमा 16 लाख रुपये थी, जिसे इस बार बढ़ा दिया गया है। सभी प्रत्याशियों को अपने नामांकन दाखिले के लिए फार्म भरने से पहले एक अलग खाता भी रखना होगा और इसी बैंक के खाते से रुपए निकालकर नामांकन फार्म खरीदना होगा।

साथ ही संगणना निर्वाचन व्यय लेखा अभिकर्ता के नाम से नामांकित होगा। खर्च की निगरानी के लिए दो टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बता दें कि हर बार व्यय को लेकर प्रत्याशियों पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए इस बार इस बार निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा ही बढ़ा दी है, जिससे अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी प्रचार में पहले से ज्यादा खर्च कर सकेंगे। आयोग के इस फैसले का राजनैतिक पार्टियों ने भी स्वागत किया है।

error: Content is protected !!