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संकल्प पत्र के नाम से बीजेपी ने मेनिफेस्टो जारी किया है, देखिए क्या है खास…

रायपुर / भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया…

जोगी कांग्रेस-बसपा ने जारी किया संयुक्त शपथ पत्र, 14 आदेशों का जिक्र

रायपुर / जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) गठबंधन ने चुनावी घोषणा पत्र के तौर पर शपथ…

जेल में बंदियों को भी मिलेगी विधिक सहायता – न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

बिलासपुर/ विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आज केन्द्रीय जेल बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण…

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि तक एक्जीटपोल और उनके परिणाम प्रकाशित-प्रसारित करना प्रतिबंधित

00 प्रत्येक चरण में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के दौरान मीडिया नहीं कर सकेंगे ओपीनियन पोल का प्रसारण रायपुर /  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर अधिसूचित अवधि तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क केप्रावधानों के तहत एक्जीटपोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित तथा प्रसारित करना प्रतिबंधित किया है।  उल्लेखनीय है कि भारतनिर्वाचन आयोग द्वारा छह अक्टूबर 2018 को छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना की विधानसभा निर्वाचन के लिए अधिसूचनाजारी की गई थी,इसके तहत छत्तीसगढ़ में 12 नवम्बर सोमवार को आठ जिलों के 18 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रथम चरण में और 20 नवम्बरमंगलवार को 19 जिलों के 72 विधानसभा क्षेत्रों के लिए द्वितीय चरण में निर्वाचन की तिथि तय की गई है। विधानसभा निर्वाचन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 126 क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचनआयोग इस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत रखते हुए 12 नवम्बर को सवेरे सात बजे से सात दिसम्बर को शाम साढे़ पांच बजे के बीच कीअवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। आयोग द्वारा छह अक्टूबर 2018 को जारी अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश,राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना की विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जीटपोल का संचालन करने तथाप्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन-प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंधित होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरानकिसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपोनियन पोल अथवा किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों अथवा निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शनप्रतिबंधित है।

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