रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी आयोगों, निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक और सदस्यों के किए गए मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।
आपको बता दे कि यह आदेश संवैधानिक आयोगों और विधि द्वारा स्थापित, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में चयन प्रक्रिया के अनुसार की गई है, उन्हें छोड़कर अन्य समस्त आयोगों, निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों और अन्य संस्थाओं पर लागू होगा। आदेश में संबंधित प्रशासकीय विभागों के भार साधक सचिवों को उनके विभागों से संबंधित संस्था के अध्यक्ष अथवा यथा स्थिति अन्य पदनाम का दायित्व तत्काल प्रभार से सौंपा गया है।