1. प्रथम चरण में 01 लोकसभा क्षेत्र (लोकसभा क्षेत्रबस्तरमें तथा द्वितीय चरण में 03 (लोकसभा क्षेत्रकांकेरराजनांदगांव एवं महासमुंदएवं तृतीयचरण में 07 (लोकसभा क्षेत्र रायपुरबिलासपुररायगढ़कोरबाजॉजगीरचाम्पादुर्ग एवंसरगुजालोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन कराएं जाएंगे।
  2. निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार:-

 

क्र. कार्यक्रम विवरण प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण
1 निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 18.03.2019 19.03.2019 28.03.2019
2 नामांकन भरने की अंतिम तिथि 25.03.2019 26.03.2019 04.04.2019
3 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 26.03.2019 27.03.2019 05.04.2019
4 नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 28.03.2019 29.03.2019 08.04.2019
5 मतदान 11.04.2019 18.04.2019 23.04.2019
6 मतगणना 23.5.2019 23.05.2019 23.05.2019
  1. लोकसभा निर्वाचन-2019 की मतगणना23.05.2019 को होगी।
  2. प्रथम एवं द्वितीय चरण के लोकसभा क्षेत्रों मेंनिम्नानुसार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोगकरेंगे।
 

लोकसभा क्षेत्र

कुल मतदान केन्द्रों की संख्या मतदाताओं की संख्या  

कुल

 

पुरूष महिला अन्य
बस्तर 1,878 6,59,824 7,12,259 44 13,72,127
महासमुंद 2,140 8,10,783 8,22,158 21 16,32,962
राजनांदगांव 2,322 8,55,739 8,54,934 9 17,10,682
कांकेर 2,022 7,66,032 7,86,010 33 15,52,075
  1. नामांकन की जानकारीः
  • लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिये प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।
  • प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिये कुल 8 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन दाखिल किये गये थे। जिसमें से आज दिनंाक 26.03.2019 को संवीक्षा उपरांत 7 अभ्यर्थियों के नामांकन विधिमान्य पाये गये। एक अभ्यर्थी श्री जयसिंह कावड़े का नामांकन संवीक्षा में अस्वीकृत किया गया है।
  • प्रथम चरण के लिये नाम वापसी की अंतिम तिथि 28.03.2019 है एवं द्वितीय चरण के लिये नाम वापसी की अंतिम तिथि 29.03.2019 है। नाम वापसी के तत्काल पश्चात सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा।
  • द्वितीय चरण के निर्वाचन हेतु लोकसभा क्षेत्र महासमुंद, राजनांदगांव, एवं कांकेर लोकसभा क्षेत्रों के लिये नामांकन की आज अंतिम तिथि थी। आज दिनांक 26.03.2019 के 3.00 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल प्राप्त नामांकनों की जानकारी निम्नानुसार हैः-
लोकसभा क्षेत्र प्राप्तनामांकनों कीसंख्या अभ्यर्थियों कीसंख्या
महासमुंद 34 18
राजनांदगांव 43 24
कांकेर 22 12
  • प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान हेतु आवश्यक तैयारियां की जा रही है। सभी संबंधित जिलों में EVM की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है, मतदान दलों का गठन किया जा चुका है, अन्य समस्त निर्वाचन सामग्री जिलों को प्रदाय की जा चुकी है।
  • लोकसभा निर्वाचन में भी मतपत्रों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की फोटो भी होगी।
  • राज्य के सभी 27 जिलों में EVM&VVPAT के संग्रहण के लिये स्ट्रॉंग रूम का एवं मतदान दलों के वितरण एवं वापसी हेतु केन्द्रों का चयन अंतिम किया जा चुका है।
  • तृतीय चरण में राज्य के 7 लोकसभा क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर के लिये अधिसूचना दिनांक 28.03.2019 को जारी की जाएगी और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी। नामांकन की अंतिम तिथि 04.04.2019 है, और नाम वापसी की अंतिम तिथि 08.04.2019 को दोपहर 3 बजे तक निश्चित है।
  • मतदान केन्द्रों में सभी मूलभूत सुविधायें सुनिश्चित की जा रही है।
  • लोकसभा निर्वाचन 2019 में कुल 406 संगवारी मतदान केन्द्र , 464 आदर्श मतदान केन्द्र, 56 दिव्यांग कर्मियों के द्वारा संचालित मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

9.  सांख्यिकीय जानकारी

क्रं़ कुललोकसभाक्षेत्र कुल मतदाता 100 वर्ष सेऊपर केमतदाता 75-100 वर्ष केमतदाता 18-19 वर्ष केमतदाता
1. 11 1,89,16,285 2,323 3,57,949 5,12,660

 

10.      छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2018 में प्राप्त डाक मतपत्रों की जानकारी

क्रं़ कुलविधानसभाक्षेत्र जारी डाकमतपत्र कीसंख्या मतगणनाप्रारंभहोने केनियतसमय सेपहलेप्राप्तडाकमतपत्रकीसंख्या मतगणनाउपरांतविधिमान्यडाकमतपत्रकी संख्या अविधिमान्यपाये गयेडाक मतपत्रकी संख्या जारीEDCकीसंख्या
1 90 1,02,720 79,458 66,100 12,167 4,338
  1. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आॅफ पोस्टल बैलेट सेवामतदाताओं को जारी किए जाएंगे।
  2. सीविजिलसुविधासमाधानसुगम सभीमोबाईल एप आदर्ष आचार संहिता होने परक्रियाशील हो गये हैं।
  3. प्रदेश के 23,727 मतदान केन्द्रों में 5,625 क्रिटिकल मतदान केन्द्र है।
  4. राज्य के मतदाताओं को जागरूक करने के लिएस्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।इलेक्ट्रॉनिक  प्रिंट मीडिया से मतदाताओं कोजागरूक करने में सहयोग की अपेक्षा है।  दृष्टिबाधित मतदाता के लिये बे्रल वोटर स्लिपउपलब्ध कराई जा रही है।  मतदाताओं की सुविधाके लिये टोल फ्री नंबर 1950 के माध्यम सेमतदाता सूची में उनके नाम अंकित हैं कि नहीं कीजानकारी प्राप्त की जा सकती है। 
  5. आदर्श आचार संहिता –
  • जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हैआदर्श आचार संहिताउन व्यवहारों एवं कार्यों को  प्रोत्साहित    करती हैजिनसे निर्वाचन की शुचिता बनी रहेऔर उनव्यवहारों का निषेध करती है जो  निर्वाचन केपरिणामों को दूषित करें.
  • मूलतः जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; भारतीय दण्ड संहिताआपराधिक प्रक्रिया संहिताएवं ऐसे ही कानूनों का चुनावी दृष्टि से संकलन हीआदर्श आचार संहिता है.  
  1. आदर्श आचार संहिताप्रभाव का दायरा
  • आदर्श आचार संहिता के तीन पहलू हैंः पहलाजोसभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों पर लागूहोगाऔर दूसराजो सत्ता पक्ष के राजनैतिकपदधारिओं (मंत्री आदिपर लागू होगा.
  • तीसरा पहलू निर्वाचन कार्य से जुड़े प्रशासनिकअमले के लिए  हैप्रशासनिक अमले को यहसुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे लोक सेवक केरूप में जनता के अभिमत को निष्पक्ष एवंअप्रभावित तरीके से अभिव्यक्त होने में सहायकहों.
  1. आदर्श आचार संहिता – सामान्य नियम

कोई भी दल अथवा प्रत्याशी ऐसा कोई कार्यअथवा व्यवहार नहीं करेगा जिससे धार्मिकअथवा सामाजिक समरसता एवं सद्भाव बिगड़ेया तनाव बढ़े.

  • कोई भी दल अथवा प्रत्याशी मत याचना करतेसमय धार्मिकजातिगत अथवा किसी और संकीर्णभावना का उपयोग नहीं करेगा.
  • मतयाचना के लिए किसी धार्मिक स्थल या संस्थानका उपयोग नहीं किया जाएगा.
  • प्रत्येक व्यक्ति की निजता का पूरा सम्मान कियाजायेगाकेवल मतभिन्नता के कारण किसी व्यक्तिके निवास पर कोई धरना या प्रदर्शन नहीं कियाजायेगा.
  • कोई दल या प्रत्याशी स्वयं किसी की निजी संपत्तिपर (भवनभूमि अथवा परिसरझंडेपोस्टरबैनर आदि उसकी पूर्वानुमति के बिना नहींलगाएगा और  ही अपने समर्थकों को ऐसा करनेदेगाइस प्रतिबन्ध में दीवारलेखन भी शामिल है.
  • व्यक्ति की निजता के सम्मान में यह शामिल होगाकी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसीप्रकार से मत याचना नहीं करेगा.
  • इस प्रतिबन्ध में लाउड स्पीकरघर घर संपर्कBulk SMS] Voice Message] Call शामिलहैं.
  • कोई दल अथवा प्रत्याशी किसी अन्य दल अथवाप्रत्याशी की आलोचना करने में उसकी नीतियों योजनाओं तक सीमित रहेगाकिसी के निजीज़िन्दगी पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी.
  • किसी अन्य दल अथवा प्रत्याशी की आलोचनाकरते समय अपुष्ट आरोप  लगाए जाएँ और तथ्यों को विकृत करके प्रस्तुत किया जाए.
  • राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी जनप्रतिनिधित्वअधिनियम, 1951 की धारा 123 में अंकित सभीकदाचार से बचेंगेजैसे मतदाताओं को रिष्वतदेनाडरानानकली मतदाता खड़े करनामतदानसे ठीक पूर्व प्रतिबंधित समय में प्रचारआदि.
  1. आदर्श आचार संहिताचुनाव सभा
  • चुनावी सभा या जुलूस के आयोजन के पूर्वस्थानीय पुलिस को सूचित किया   जायेगा.
  • यदि कोई प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू हों तोउनका पालन किया जायेगायदि आयोजक उससेछूट चाहें तो पर्याप्त समय रहते उसके लिएआवेदन किया जाए.
  • यदि ऐसे सभा या जुलूस में ध्वनि विस्तारक आदिका उपयोग किया जाना हो तो उसकी अनुमति लीजाए.
  • प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशियों की सभाओं को प्रश्न पूछ करअपने प्रत्याशी/दल की प्रचार सामग्री वितरितकरकेया अन्यथा बाधित अथवा भंग नहीं कियाजाएगा.
  • मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च का उपयोग राजनैतिकप्रचारप्रसार के लिए नहीं किया जाएगा एवं धर्म केनाम पर वोट अपील नहीं की जावेगी.
  • यदि किसी प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी की सभा अथवाजुलूस कहीं पर पहले से आयोजित हो रही हो तोउसके निकट से अपना जुलूस नहीं ले जायाजायेगा.
  • प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशियों के पोस्टर बैनर आदि फाड़े याउतारे नहीं जायेंगे.
  • यदि प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी/प्रत्याशियों या उनकेसमर्थकों द्वारा सभा में विघ्न डाला जा रहा हो तोपुलिस की सहायता ली जाएगी.
  • यह प्रत्याशियों/राजनैतिक दलों की जिम्मेदारीहोगी कि उनकी सभाओं  जुलूसों में कोई समर्थकऐसी वस्तुयें  ले कर चले जिनका उन्माद के क्षणोंमें दुरुपयोग किया जा सके.
  • प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशियों  दलों के नेताओं के पुतले तो जलाए जायेंगे और  अन्यथा विकृत कियेजायेंगे.
  • मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों केनिर्देशों का पालन किया जायेगा.
  1. आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोईनया काम शुरू नहीं किया जायेगाऐसे किसी कार्यके लिए निविदा भी नहीं मंगाई या स्वीकृत कीजाएगी.
  2. नए कार्यों के लिए अपवाद
  • ऐसे कार्य जो पहले से प्रारम्भ हो चुके हैं वे जारीरहेंगे.
  • रूटीन प्रकृति के क्रय (जैसे सुरक्षा बलों के लिएरसद लेनाकिये जा सकेंगे
  • संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में किसी गाँव मेंकार्य पूर्ण हो चूका होतथा रोजगार उत्पादन केलिए नए काम शुरू करने की ज़रुरत हो तो राशिउपलब्ध होने पर उस वर्ष की कार्य योजना मेंपहले से स्वीकृत कार्य शुरू किया जा सकता हैपरन्तुइसके लिए कलेक्टर/DEO की पूर्वानुमतिआवश्यक होगी.
  1. शासकीय भवनों में तस्वीरें के संबंध में नियम
  • किसी शासकीय भवन या परिसर में ऐसेराजनैतिक व्यक्तियों की तस्वीरें नहीं लगी रहेंगी जोमतदाताओं को प्रभावित कर सकते होंवर्तमान मेंसक्रिय राजनीति में होंअथवा चुनाव लड़ सकतेहों.
  • साहित्यिक या ऐतिहासिक व्यक्तिकलाकार आदिइस प्रतिबंध में शामिल नहीं हैं.
  • राष्ट्रपिताराष्ट्रपति एवं राज्यपाल भी इस प्रतिबन्धसे बाहर होंगे.
  • शासकीय भवन में अर्धशासकीय और सार्वजनिकउपक्रमों के भवन  परिसर शामिल हैं.
  1. आदर्शआचार संहिताशासकीय वाहनों का प्रयोग

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहते मंत्रीशासकीय वाहनों का केवल सीमित उपयोग हीकरेंगेवे इन वाहनों का उपयोग अपनेआधिकारिक आवास से कार्यालय आने जाने केलिए करेंगेइस बीच वे कोई चुनावी कार्य नहींकरेंगे.

  • किसी मंत्री के साथ पायलट वाहन नहीं चलेगा और ही उनकी गाड़ी (शासकीय हो तब भीपरसायरन या लाल बत्ती होंगे.
  • यदि शासकीय वाहन के दुरुपयोग से सम्बंधितशिकायत की पुष्टि होती है तो CEO को वाहनपरिचालन के लिए हुए व्यय को वसूल करने काअधिकार है.
  • आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहते निगमोंमण्डलों आदि के अध्यक्षउपाध्यक्ष आदिशासकीय वाहनों का उपयोग केवल अपनेआधिकारिक आवास से कार्यालय आने जाने केलिए करेंगेइस बीच वे कोई चुनावी कार्य नहींकरेंगे.
  1. आदर्ष आचार संहिता प्रभावषील होने के बादप्राप्त षिकायत एवं उनके निराकरण की जानकारीनिम्नानुसार है
शिकायतों का विवरण कुल षिकायत प्रतिवेदन प्राप्त/प्रचलनमें नस्तीबद्ध षिकायत लंबित षिकायत
आयोग से प्राप्त शिकायत 41 00 04 37
स्थानांतरण एवं अन्य संबंधित शिकायत 147 02 14 131
आचार संहिता संबंधी शिकायत 16 00 01 15
NGS पोर्टल में शिकायत 202 00 99 103
कुल 406 00 118 288
  1. लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण
क्र. कुल जिले कीसंख्या निलंबन/रोकी गई वेतन वृद्धि/सेवा समाप्त/चेतावनी प्रकरणों कीसंख्या कारण बताओसूचना जारी कियेगये है कुल प्रकरण
जिलों से आवश्यककार्यवाही/अनुमोदन हेतु प्राप्तप्रस्ताव जिलों द्वाराआवश्यक कार्यवाहीकी जाकर सूचनार्थप्राप्त कुल की गईकार्यवाही
1. 27 0 3 3 8 11

 

  1. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत् हटायेगये पोस्टरबैनर एवं दिवाल लेखन की जानकारी – दिनांक 25.03.2019 की स्थिति में
  • शासकीय सम्पत्ति से
Wall Writing Posters Banners Others Total Number of Defacement removal Case lodged
42,064 45,515 23,219 21,885 1,32,678 1,00,586 00

 

  • निजी सम्पत्ति से
Wall Writing Posters Banners Others Total Number of Defacement removal Case lodged
26,551 11,968 6,665 11,146 56,329 53,554 00

 

  1. c-VIGIL –

c-VIGIL  से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के शिकायतों के निराकरण की जानकारी निम्नानुसार है- (दिनांक 26.03.2019 की स्थिति में)

कुल प्राप्त शिकायत निराकृत लंबित सही पाई गई शिकायत
90 89 01 31

 

  1. Seizure Report (दिनांक 25.03.2019 कीस्थिति में) – FS/SST/Police
  • Total Cash Seizure (In Rs.)   :-            24,30,200.00
  • Total Liquors Seizure (quantity in Litres & its value in Rs. ) :-
Qty. in Litres value in Rs.
2068.57 4,17,552.00

 

  • Total others item/Freebies Seizure (Laptop/Vehicle/Cooker/Sareess/etc. its value in Rs.) – 20,41,350.00
  • Total Seizure in Rs. – 48,89,102.00