भिलाई नगर / निगम क्षेत्र में स्थापित जेपी सीमेंट प्लांट द्वारा अपनी संपत्ति की झूठी जानकारी देने के मामले में आयुक्त द्वारा तीन करोड़ की पेनाल्टी ठोंकी गई है।
यह पूरा मामला वर्ष 2016 से 2019 तक के लिए प्रस्तुत की गई संपत्ति की रिपोर्ट में गलती और असत्य पाये जाने को लेकर है। इस बारे में जब निगम द्वारा जेपी सीमेंट से संबंधित भवनों- भूमियों के उपलब्ध में विवरणों के आधार पर परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि निर्धारित संपत्ति कर व्यावसायिक जोन के अनुसार गणना ही नहीं की गयी थी तथा वास्तविक देयकर से कम की राशि जमा की गयी थी। जिसका अंतर 10 प्रतिशत से ज्यादा का था।
नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 के अधीन एवं छग नगर पालिका नियम 1977 के नियम 11 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत झूठी थी। जब निगम के द्वारा पुर्नगणना की गयी तो 69 लाख 1330 रूपए का अंतर प्राप्त हुआ। इस अंतर की राशि का पांच गुना शास्ति निर्धारित करने के पश्चात 3 करोड़ 45 लाख 6650 रूपए की शास्ति जेपी सीमेंट को अधिरोपित की गयी है। इस मामले में जेपी सीमेंट को नोटिस जारी करते हुये 30 दिनों के अंदर जुर्माना की राशी निगम कोष में जमा कराने के निर्देश दिये है। समय पर भूगतान नहीं किये जाने पर निगम के द्वारा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जेपी सीमेंट को दी गयी
