वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा पूर्व में 23 से 25 मार्च तक सभी शराब दुकानों, गोदाम और रेस्टोरेंट, होटल बार को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 26 से 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।