Sunday, June 29, 2025
अंबिकापुर सरगुजा में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच आखिरकार...

सरगुजा में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच आखिरकार 13 से 23 अप्रैल तक सख़्त लॉकडाउन का निर्णय

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सरगुजा जिले में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच आखिरकार कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सख़्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया है। तालाबंदी के संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए जिले की सीमाओं को सील करने का निर्देश जारी किया है।

सरगुजा जिले में बेकाबू होते कोरोना को देख आखिरकार सरगुजा कलेक्टर ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले लिया है। अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने 13 अप्रैल कि सुबह 6:00 बजे से 23 अप्रैल की रात 12:00 बजे तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सख़्त तालाबंदी का आदेश जारी किया है। इस दौरान सरगुजा जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी साथ ही पुलिस बल और प्रशासनिक अमले को सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात किया जायेगा। तालाबंदी के दौरान दवा दुकानें निर्धारित समय तक खुले रहेंगे। वहीं दवाओं की होम डिलीवरी के लिए दवा दुकान के संचालकों को प्राथमिकता दी गई है। वहीं पेट्रोल संचालकों को शासकीय वाहन अस्पताल संबंधित वाहन मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी ई पास धारित करने वाले वाहन मीडिया कर्मियों सहित दूध वाहन एवं छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं दूध पार्लर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 तक एवं शाम 5:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं श्याम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक दुनाक खोलने की अनुमति दी गई है। वही एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों को केवल टेलिफोनिक एवं ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों के घर सिलेंडर पहुंचाने की अनुमति दी गई है। जबकि तालाबंदी के दौरान शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं कोविड टीकाकरण एवं कोविड जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड वह परिचय पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की सभा जुलूस सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वही तालाबंदी का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कलेक्टर ने संख्त आदेश जारी किया है।

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