Sunday, January 26, 2025
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बॉर्नवीटा नहीं है ‘हेल्थ ड्रिंक’, ईकॉमर्स कंपनियों को सरकार ने दिए हटाने के निर्देश

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कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने शनिवार को सभी ईकॉमर्स कंपनियों को बॉर्नवीटा समेत कई कंपनियों के पेय पदार्थों को अपने प्लेटफॉर्म्स के हेल्थ ड्रिंक सेक्शन (Health Drink) से हटाने के निर्देश दिए हैं.

मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत बनी समिति एनसीपीसीआर (NCPCR) ने अपनी जांच के बाद निर्देश दिया है कि एफएसए एक्ट के तहत हेल्थ ड्रिंक की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है. इसलिए सभी ईकॉमर्स कंपनियों और पोर्टल को बॉर्नवीटा समेत सभी तरह के ड्रिंक एवं बेवरेजेस को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी से हटाना होगा

एफएसएसएआई ने अलग कैटेगरी बनाने के दिए निर्देश 

एफएसएसएआई के अनुसार, प्रॉपराइटरी फूड लाइसेंस के तहत आने वाले डेयरी बेस्ड, अनाज बेस्ड और माल्ट बेस्ड पेय पदार्थों को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के नाम से नहीं बेचा जा सकेगा. कंपनियों को इनके लिए अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी. एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि हेल्थ ड्रिंक को एफएसएस एक्ट 2006 के तहत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है. एनर्जी ड्रिंक भी सिर्फ कार्बोनेटेड और कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. प्रॉपराइटरी फूड ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जो खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों के दायरे में नहीं हैं

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