कोरिया / कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन ने आम जनता को राहत देने की दृष्टि से निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए आरटी पीसीआर तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दरों में काफी कमी की है। निजी लैबों और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 150 रूपए का शुल्क तय किया गया है। इसमें जांच, कन्जुमेबल्स, पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल हैं। प्रदेश के अस्पतालों में आरटी पीसीआर जांच के लिए 550 रूपए की दर निर्धारित की गई है। दोनों जांच के लिए संभावित मरीज के घर से सैंपल संकलित किए जाने पर अतिरिक्त शुल्क 200 रूपए लिए जाएंगे। ट्रूनाट टेस्ट के लिए जांच शुल्क 1300 और मरीज के घर जाकर लेने पर 200 रूप्ये अतिरिक्त लगेंगे।
स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश में जारी किए है। आदेश में कहा गया है कि सभी निजी चिकित्सालयों एवं पैथोलाॅजी केन्द्रों में जांच दरों केा मरीज प्रतीक्षालय, बिलिंग काउंटर पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की कंडिका 3 के एवं महामारी अधिनियम 1887 की कंडिका 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
साथ ही राज्य शासन द्वारा कोविड उपचार की अनुमति प्राप्त प्राइवेट अस्पताल जो कि डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत भी है, ऐसे समस्त अस्पतालों में कोविड उपचार की दर संबंधी आदेश जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस योजना के तहत प्रतिदिन के मान से जनरल वॉर्ड हेतु 2000 रूपये, एच डी यू (ऑक्सीजन के साथ) 5500 रूपये, आईसीयू (बिना वेंटिलेटर के) 7000 रूपये और आईसीयू (वेंटिलेटर के साथ) 9000 रूपये निर्धारित किए गए हैं। आरटी-पीसीआर की दर 550 रूपये रखी गई है। उपरोक्त पैकेज दर की परिभाषा एबी – पीएमजेवाई 2.0 गाइडलाइन के अनुसार होगी। सीटी स्कैन की जांच पर विशेष परिस्थिति में प्रतिबंध हटाया जाता है जिससे कोविड 19 महामारी के दौरान भर्ती मरीज को इसकी सुविधा मिल सके। ज्ञात हो कि इसके पूर्व विभाग ने 12 अप्रैल को निजी अस्पतालों में उक्त योजनाओं के तहत पंजीकृत लोगों के लिए 20 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित करने के आदेश जारी किए थे।