अमरपुर बिरगहनी के शासकीय प्राथमिक स्कूल का मामला, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
जांजगीर-चांपा। जिले में कक्षा पांचवीं की एक छात्रा से कथित छेड़छाड़ के मामले में शासकीय प्राथमिक शाला अमरपुर बिरगहनी के सहायक शिक्षक रामनारायण बंजारे को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि शिक्षक ने पानी मांगने के बहाने छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की। मामले में बलौदा थाने में अपराध क्रमांक 511/2026 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
गंभीर कदाचार मानकर विभागीय कार्रवाई
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। जारी जानकारी के अनुसार, निलंबन आदेश 9 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलौदा निर्धारित किया गया है।
कानूनी कार्रवाई जारी
नाबालिग छात्रा से जुड़े इस मामले में पुलिस की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर होगी।
