लखनऊ / कोविड-19 महामारी संक्रमण केे विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और अहम कदम उठाया हैं। पान मसाले और गुटके के उत्पादन, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी है.
दरअसल, पान मसाला खाकर थूकने और इसका पाउच छोटा होने के कारण इसका उपयोग करने से महामारी का संक्रमण फैलने की संभावना है. इसलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धाराओं में खाद्य सुरक्षा, आयुक्त ने जन स्वास्थ्य को देखते हुए अगले आदेश तक पान मसाले और गुटके पर रोक लगाई है.
गुटका/पान मसाले पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16(2)(iv) का उल्लंघन होगा, जोकि दंडनीय अपराध है और ऐसे प्रतिष्ठान जो इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनका लाइसेंस/पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनिमयम 2011 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा. साथ ही प्रतिष्ठान बंद कराने की भी कार्रवाई की जाएगी.