नई दिल्ली / केन्द्र ने नियमों में ढील देते हुए अपने लाखों कर्मचारियों को अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीसी) नियमों के तहत यात्रा से चार महीने पहले अग्रिम धन लेने की सुविधा दी।
जब कोई सरकारी कर्मचारी एलटीसी की सुविधा उठाता है तो उसे छुट्टियों के अलावा यात्रा की टिकटों के दामों के बराबर राशि का भुगतान होता है।
डीओपीटी के आदेश के अनुसार, वर्तमान नियमों के अनुसार कर्मचारी यात्रा पर जाने की प्रस्तावित तारीख से केवल 65 दिन पहले ही अपने तथा परिजनों के लिए एलटीसी यात्रा की एडवांस राशि लेता है।
अब एलटीसी से चार महीने पहले एडवांस ले सकते हैं सरकारी कर्मचारी
