रायपुर / प्रदेश की सरकारी शराब दुकान में ग्राहकों को 31 अक्टूबर से शराब खरीदने पर बिल मिलेगा। शासन ने यह व्यवस्था मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए लागू की है। वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने गुरुवार को समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शराब दुकानों को निर्धारित समय में खोला और बंद किया जाएगा। सभी शराब दुकानों और बियर बार में आबकारी विभाग का टोल फ्री टेलीफोन नम्बर स्टैंण्डर्ड साइज में अनिवार्य रूप से लगवाने का निर्देश भी दिया गया है।
सरकारी शराब दुकान से खरीदी पर अब मिलेगा बिल
