मुबंई / महाराष्ट्र में प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनाए जाने वाले उत्पादों के इस्तेमाल पर आज से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य सरकार ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। नियम का पालन न करने वालों को तीन महीने की जेल और 25 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई दुकानदार अथवा नागरिक प्लास्टिक की थैली की उपयोग करते पकड़ा जाएगा तो उससे पांच हजार रुपए दंड वसूला जाएगा। प्लास्टिक बैन को सख्ती से लागू करने के लिए बीएमसी ने करीब ढ़ाई सौ अधिकारियों की नियुक्ति की है। देश में पहली बार पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है।