Advertisement Carousel

लोक सेवा गारंटी अधिनियम : प्रदेश के 13 जिला कलेक्टरों को तीन दिन के भीतर जानकारी भेजने के निर्देश

रायपुर / राज्य सरकार ने 13 जिलों के कलेक्टरों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत निराकृत आवेदनों की जानकारी तीन दिन के भीतर भेजने के निर्देश दिए हैं।

समय-सीमा में जानकारी नहीं भेजने की वजह से इन जिलों के कलेक्टरों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इनमें रायपुर, कबीरधाम, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 31 दिसम्बर को सभी जिला कलेक्टरों को अर्धशासकीय पत्र भेजकर लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत निराकृत आवेदनों की जानकारी 7 जनवरी 2019 तक भेजने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय सीमा में जानकारी नही भेजने पर सामान्य प्रशासन विभाग इन जिलों के कलेक्टरों से स्पष्टीकरण सहित तीन दिन के भीतर जानकारी मांगी गई है। 

error: Content is protected !!