
रायपुर / आज देर शाम मंत्रालय में आयोजित भूपेश कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
इसमें सबसे बड़ा फैसला है सरकारी नौकरी में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को दी गई छूट का है। अब भूपेश सरकार ने सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा बढ़ा दी है। भूपेश कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि शासन के विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी/अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। प्रदेश के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत रखते हुए सभी छूट को मिलाकर उनके अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित रहेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ आबकारी निति वित्तीय वर्ष 2019-20 पर चर्चा की गई। आबकारी ड्यूटी दरें बढ़ाने और 50 दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही बजट अनुमान वर्ष 2019-20 और छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2019 पर चर्चा की गई।