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जकाँछ ने CM भूपेश बघेल के विरुद्ध FIR दर्ज करने दिया आवेदन, रेणू जोगी की अभद्र टिप्पणी पर प्रशासन तत्काल करे FIR : जकाँछ

● मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ बनाने किए गुप्त समझौते मे 3 लाख करोड की सम्पदा प्रती वर्ष लूटने की अडानी को दी छुट, खुलासे से बौखलाए।

● निरंकुश सरकार के तानाशाह मुखिया ने एक सभ्य महिला विधायक, अपनी सरकार के मंत्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ महतारी का भी अपमान किया ।

बिलासपुर / छत्तीसगढ़ महतारी का अदानी एंटर्प्रायज़ेज़ लिमिटेड के साथ गुप्त सौदा और छत्तीसगढ़ की समस्त महिलाओं का अपमान करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध FIR दर्ज करने जनता काँग्रेस ने बड़ी संख्या मे बिलासपुर स्थित सिविल लाईन थाने पहुँच थाना प्रभारी को दिया आवेदन।

जनता काँग्रेस के नेताओ के साथ बड़ी संख्या मे अक्रोषित कार्यकर्ता भूपेश बघेल शर्म करो, भूपेश बघेल मुर्दबाद के नारों के साथ सिविल लाईन अधिकारी को घेरा।

नेताओ ने बिन्दुवार आवेदन थाना प्रभारी को सौपा जिसमे प्रमुख रुप से-

1. 14 जून 6-8pm के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी संवैधानिक शक्तियों और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए अदानी एंटर्प्रायज़ेज़ लिमिटेड के मालिक राजेश अदानी तथा उनके सहयोगी विनय प्रकाश गोयल और वैभव अलसी के साथ बंद कमरे में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन के बंद कमरे में दो घंटे गुप्त रूप से सौदबाज़ी करके छत्तीसगढ़ की खनिज सम्पदा क्रमशः NCL कम्पनी (जिसमें वे ख़ुद निदेशक हैं) को आबंटित नंदराज पर्वत स्थित लौह अयस्क डिपॉज़िट क्रमांक 13, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी (जिसके वे प्रभारी मंत्री हैं) को आबंटित गिधमुरी और पिटूरिया की कोयला खदानें, महाराष्ट्र पावर जेनरेशन कम्पनी (MAHAGENCO) को आबंटित गारे पालमा क्रमांक 2 कोयला खदान एवं BALCO (जिसमें उनके द्वारा नियुक्त राज्य शासन का प्रतिनिधि निदेशक है) को आबंटित चोटिया कोयला खदानों का MDO (माइनिंग ठेका) देना का गुप्त सौदा किया है। इस प्रकार से श्री भूपेश बघेल ने हर वर्ष अदानी एंटर्प्रायज़ेज़ लिमिटेड को ग़ैर-क़ानूनी लाभ पहुचाने की बदनियत से प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ की 170 अरब टन खनिज सम्पदा, जिसका आर्थिक मूल्य 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, को लूटने की खुली छूट दी है। अतः भूपेश बघेल, अदानी एंटर्प्रायज़ेज़ लिमिटेड के मालिक श्री राजेश अदानी तथा उनके सहयोगी विनय प्रकाश गोयल और वैभव अलसी के विरुद्ध धारा 420, 471, 120-B IPC और धारा 7, 9, 13 PC ऐक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज कर जाँच की जाए।

2. 16 जून की रात 8 बजे रायपुर स्थित स्वामी विवेकानन्द विमानतल में भूपेश बघेल ने मेडिया के उपरोक्त विषय पर सवाल पूछे जाने पर प्रदेश की सबसे वरिष्टतम महिला विधायक, डॉक्टर, लेखिका-शिक्षिका और समाजसेविका डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी के सम्बंध में कहा कि “मैन (अमित जोगी की माँ) श्रीमती रेणु जोगी से भी अलग से मिला हूँ, (अमित जोगी से पूछो कि) क्या उसको भी सार्वजनिक करूँ?” जैसी अभद्र, अश्लील और अमर्यादित टिप्पणी कर न केवल कोटा विधायक एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) विधायक दल की उपनेता का व्यक्तिगत रूप से अपमान किया है बल्कि छत्तीसगढ़ की समस्त माताओं को भी अपमानित किया है। इसका प्रकाशन एवं प्रचार देश एवं प्रदेश के सभी प्रमुख मीडिया द्वारा किया गया, जिस से हम सबको गहरा मानसिक आघात हुआ है। भूपेश बघेल के विरुद्ध धारा 334, 499, 500 IPC के अंतर्गत FIR दर्ज की जाए।

सिविल लाईन मे FIR कराने मुख्य रुप से जिला अध्यक्ष ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी ,शहर अध्यक्ष विश्वम्भर गुलहरे, कार्यकारी अध्यक्ष मालिक राम डहरिया, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रांत तिवारी, प्रदेशाध्यक्ष छात्र संघ टिकेश प्रताप सिंह, संभाग अध्यक्ष प्रशांत त्रिपाठी, शहर महामंत्री राजबहादुर , मार्गरेट बेंजामिन, सुब्रत कुमार, रमायण यादव, कुंती उइके, ललिता भारद्वाज, कृष्ण कुमार निर्नोजक, गोपाल यादव, चिंता देवी सिंह, रितेश बाजपेयी संतोष मेश्राम, भिषराम सूर्यवंशी, जयसिर लहरे, सागर मंगेशकर, चुन्नीलाल भास्कर, सुधीर गोदरे, संजय मिरी,दिलदार खूंटे,सुनील वर्मा,अखिलेश डहरिया, संजय जयसवाल, दुर्गेश साहू, लोमश साहू, लक्ष्मण देवांगन, बॉबी राज, रूपेश चौबे, ठानसिंह भार्गव,भागवत प्रसाद, आकाश चौबे देवेश पांडेय, डब्बू तिवारी, शशांक तिवारी (रिशु), विमल त्रिपाठी, इक्रम हुसैन, भरत प्रजापति, ऋतुराज सिंह ठाकुर, सागर वैष्णव सूरज वैष्णव, राम नाथ सूर्यवंसी, बालाराम सिंह आदी उपस्थित थे।

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