अपराध क्रमांक 214/2020 दर्ज किया गया है। इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 269, 270, 271, 188 और 34 तथा महामारी अधिनियम, 1897  की धारा 3 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विदेश प्रवास से लौटने की जानकारी छुपाने वालोें पर शासन द्वारा इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।