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डिप्टी डायरेक्टर डॉ आर एस बघेल को अंततः किया गया निलंबित


कोरिया जिले में पशु औषधि खरीदी में करोड़ो का घपला करने वाले डिप्टी डायरेक्टर डॉ आरएस बघेल को अंततः निलंबित कर दिया गया है।

आपको बता दे कि कोरिया जिले में डॉ बघेल पदस्थापना से लेकर वर्तमान तक पशु औषधियों का क्रय छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के विपरीत करने की शिकायत राज्य शासन के साथ आला अधिकारियों को की गई थी। इसके पूर्व डॉ बघेल की पदस्थापना कोरबा जिले में होने के दौरान भी इन्होंने दवा और औजार खरीदी में भारी भ्रष्टाचार किया था जिसकी शिकायत पर शासन स्तर से जांच हुई। जिसमे डॉ बघेल अपना पक्ष शासन के समक्ष समय पर नही रखे। निर्धारित समय पर राज्य शासन के समक्ष जवाब प्रस्तुत नही करना राज्य शासन के आदेश का अवहेलना और सिविल सेवा अधिनियम 1945 के अधीन कदाचरण की श्रेणी में माना गया। इसलिए राज्य शासन ने डॉ आरएस बघेल उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें कोरिया के उक्त कृत्य के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम -9 में विहित प्रावधानों अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलबंन अवधि में डॉ बघेल का मुख्यालय संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें अटल नगर नया रायपुर निर्धारित किया है।

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