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आगामी चुनाव में बस नई EVM का ही होगा इस्तेमाल, HC से बोला चुनाव आयोग


तमिलनाडु / आगामी चुनाव में नई ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि छह अप्रैल को तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में तीन-चार साल पहले बनी नई इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें (EVM) ही इस्तेमाल में लाई जाएंगी. आयोग के इस कथन के बाद अदालत ने इस विषय पर द्रमुक की याचिका का निस्तारण कर दिया.

आयोग ने मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ के सामने यह बात कही. यह पीठ द्रमुक के संगठन सचिव आरएस भारती की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. द्रमुक के इस अनुरोध पर कि 15 साल की उपयोगिता अवधि को पूरी कर चुकी ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, चुनाव आयेाग बस एम3 ईवीएम के उपयोग पर राजी हो गया जो 2017-19 के बीच बनी हैं.

द्रमुक के जैमर लगाने के दूसरे अनुरोध पर आयोग ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जिन स्ट्रांग रूम में मतदान के बाद ईवीएम रखी जाएंगी, उनमें वाईफाई, रेडियो तंरगों और अन्य तरीके से गड़बड़ी नहीं की जा सकती है.


एम -3 में टेंपर डिटेक्टन का फीचर है, अगर इससे कोई छेड़छाड़ करता है तो यह अपनेआप काम करना बंद कर देती है. इसके अलावा यह मशीन अपने कुछ खराबी आए तो स्वयं दुरस्त कर लेती है. यानी अगर साफ्टवेयर में कोई फाल्ट है तो यह उसे पकड़ लेगी यह इसके डिस्प्ले पर प्रदर्शित होने लग जाएगा. इस मशीन के कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट आपस में संवाद करने में सक्षम है.

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