Friday, April 26, 2024
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क्या आप बेरोजगार हैं और बेरोजगारी भत्ता नहीं लेते तो जल्द करें रजिस्ट्रेशन, लें लाभ

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नई दिल्ली / सरकार बेरोजगारों के लिए सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सरकार ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ नाम से एक स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 50 हजार से ज्यादा लोग लाभ ले चुके हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम को संचालित करता है।

कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है, इससे पहले योजना 30 जून 2021 तक थी। इस योजना के तहत नौकरी छूटने पर बेरोजगार लोगों को आर्थिक मदद के लिए भत्ता दिया जाता है, बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। 3 महीने के लिए वह औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। बेरोजगार होने के 30 दिन बाद इस योजना से जुड़कर क्लेम किया जा सकता है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए ESIC से जुड़े कर्मचारी ESIC की किसी भी ब्रांच में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद ESIC की तरफ से आवेदन की पुष्टि की जाएगी और इसके सही होने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में रकम भेज दी जाएगी।

कौन ले सकता है योजना का फायदा?

1. इस योजना का लाभ ऐसे प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) मे काम करने वाले नौकरीपेशा लोग बेरोजगार होने पर ले सकते हैं जिनका कंपनी हर महीने PF/ESI सैलरी से काटती है।
2. ESI का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए ESI कार्ड बनता है।
3. कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ESI का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है।

रजिस्ट्रेशन इस प्रकार कर सकते हैं—

1. योजना का फायदा लेने के लिए आप सबसे पहले ESIC की बेवसाइट पर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करें।
2. https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793…
3. अब फॉर्म भरकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की नजदीकी ब्रांच में जमा करें।
4. इसके बाद, फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टैंप पेपर पर नोटरी का एफिडेविड भी लगेगा।
5. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएग।
6. गलत आचरण के कारण नौकरी जाने पर नहीं मिलेगा फायदा।
7. उन लोगों को स्‍कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्‍हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाला गया है। इसके अलावा आपराधिक मामला दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।

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