बिलासपुर / एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज होंगे। राष्ट्रपति भवन ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रपति भवन से जारी आदेश के बाद केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव राजिंदर कश्यप ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सचिन सिंह राजपूत को दो वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति दी जा रही है। नियुक्ति के संबंध में भारत के राजपत्र में भी प्रकाशन कर दिया गया है।
राष्ट्रपति भवन से जारी आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 14 मई को राजपत्र में प्रकाशित प्रकाशन किया गया है। राजपत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत के संविधान निहित धारा 224 में दी गई शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा एडवोकेट राजपूत को अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्ति दी गई है। राष्ट्रपति भवन से जारी नियुक्ति आदेश और भारत के राजपत्र में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के स्र्प में राजपूत की नियुक्ति को लेकर प्रकाशन के बाद अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या 12 हो जाएगी। एडवोकेट राजपूत की नियुक्ति बार कोटे से की गई है। मालूम हो कि राज्य स्थापना के साथ ही वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। स्थापना के दौरान केंद्रीय विधि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए तय सेटअप में 22 जजों की संख्या निर्धारित की है। हाई कोर्ट स्थापना काल से ही जजों का सेटअप पूरा नहीं हो पाया है। अब भी जजों की संख्या सेटअप के अनुसार कम है।
केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर देश के अलग-अलग हाई कोर्ट में बार व बेंच कोटे से अतिरिक्त जजों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी गई है। ट्वीट में नवनियुक्त अतिरिक्त जजों को बधाई भी दी है। साथ ही यह भी भरोसा जताया है कि नई नियुक्तियों से लोगों को राहत मिलेगी व त्वरित न्यायदान में सहयोग मिलेगा।
बार कोटे से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में सचिन सिंह राजपूत,कोलकाता हाई कोर्ट में बेंच कोटे से दो अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की गई है। इनमें ज्यूडिशियल अफसर अन्न्या बंदोपाध्याय व ज्यूडिशियल अफसर राय चटोपाध्याय व केरल हाई कोर्ट के लिए बार कोटे से एडवोकेट शोभा अन्न्मा की नियुक्ति की गई है।