सुरजपुर / आज सूरजपुर में रिश्वत खोरी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गई उप पुलिस महानिरीक्षक ईओडब्ल्यू / एसीबी छ०ग० रायपुर आरिफ हुसैन शेख द्वारा दिये गये निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू / एसीबी छ०ग० रायपुर पंकज चन्द्रा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति अमृता सोरी एसीबी छ0ग0 रायपुर के कुशल मार्गदर्शन में एसीबी इकाई अम्बिकापुर द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 जुगेश्वर प्रसाद को 15000 / रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
बता दे कि प्रार्थी स्फी असारी पिता स्व. अमीन अंसारी के द्वारा एसीबी इकाई अम्बिकापुर में आकर यह शिकायत की गई थी कि प्रार्थी गुरुकुल विद्यापीठ प्रा० शा० / मा० शा० के नाम से ग्राम- साल्ही तहसील-रामानुजनगर जिला सूरजपुर में विद्यालय का संचालक है। उसके द्वारा गुरुकुल विद्यापीठ विद्यालय का संचालन वर्ष 2020 से निरंतर किया जा रहा है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर के निर्देशानुसार विद्यालय के पंजियन का नवीनीकरण अनिवार्य रूप से किये जाने को निर्देश प्राप्त है। गुरूकुल विद्यापीठ के वर्ष 2021-22 के मान्यता के नवीनीकरण हेतु उसके द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय सूरजपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो वर्तमान में लंबित है। उक्त संबंध में वह अपने विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण प्रदाय करने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर में पदस्थ सहायक ग्रेड 02 जुगेश्वर प्रसाद जो कि शालाओं के मान्यता के नवीनीकरण का कार्य संपादन करते हैं से मिला, तब उनके द्वारा कहा गया कि एक वर्ष की मान्यता के लिये 10 हजार रूपये लगेंगे यदि 03 वर्ष की मान्याता चाहिये तो 15 हजार रूपये देना पड़ेगा। प्रार्थी जुगेश्वर प्रसाद, सहायक ग्रेड- 02 को रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। प्रार्थी के शिकायत का सत्यापन किया गया जिसमें आरोपी जुगेश्वर प्रसाद के द्वारा 15 हजार रूपये लेने की सहमति दी गई। शिकायत सत्यापन होने पर आज दिनांक 08.09.2022 को ट्रेप आयोजित कर आरोपी जुगेश्वर प्रसाद को प्रार्थी रफी अंसारी से 15000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी के विरूद्ध धारा- 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधन अधिनियम 2018 के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
