Wednesday, April 30, 2025
बड़ी खबर बलौदाबाजार में धारा-144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश,...

बलौदाबाजार में धारा-144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदी…

-

बलौदाबाजार:  छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हुई हिंसा के बाद अब शहर में धारा-144 लागू कर दी गई है। स्थिति बिगड़ने के बाद कलेक्टर केएल चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर का यह आदेश 16 जून तक लागू रहेगी। इस दौरान बलौदाबाजार में रैली, जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही एक ही स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

दरअसल, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद हुई हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद शहर की स्थिति बिगड़ गई थी। यहां तक की दो बड़े सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। यही वजह है कि शहर में अब धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला मुख्यालय में एक साथ 5 लोगों की प्रवेश प्रतिबंधित रहेगी। अस्त्र-शस्त्र के साथ लाठी, चाकू और तलवार लेकर घूमना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि जवानों के लिए अस्त्र-शस्त्र और दिव्यांगों के लिए लाठी छूट रहेगी।

इस दिन लागू रहेगा आदेश

जिला मुख्यालय में धारा 144 लागू होने का यह आदेश 16 जून तक रहेगा। इस समयावधि में कई चीजें प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्टर ने कहा कि यह संकटकालीन स्थिति एकाएक निर्मित हुई है। इस पर किसी भी पक्ष को सुनवाई के लिए समय देना संभव नहीं है।

Latest news

1 मई जन्मदिन पर सादगी के साथ वंचितों की सेवा करें: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर / जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में निर्दोष...

नगरीय निकायों को महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत 103 करोड़ रुपए जारी

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निधि का सदुपयोग कर शहरी आबादी को समुचित...
- Advertisement -

एक वर्ष में सर्वाधिक स्वास्थ्य संस्थाओं को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी की दिशा में नए प्रतिमान गढ़ रहा है छत्तीसगढ़

राजभवन में फर्जीवाड़ा करने वाला महामंडलेश्वर 5 साल बाद गिरफ्तार

पूर्व राज्यपाल के लेटरहेड पर किए थे फर्जी आदेश...

Must read

You might also likeRELATED
Recommended to you

error: Content is protected !!