बिलासपुर। चाइनीज मांझे से मासूम की मौत के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि प्रतिबंध के बावजूद यह खतरनाक मांझा बाजार में कैसे उपलब्ध हो रहा है।
हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक चूक पर सवाल खड़े किए हैं और इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने इस घटना को दुखद और चिंताजनक बताते हुए कहा कि प्रतिबंधित उत्पादों की खुलेआम बिक्री से आमजन की जान को खतरा बना हुआ है।
इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस सुनवाई के बाद चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।