Friday, January 24, 2025
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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की अधिसूचना जारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 का कार्यक्रम जारी किया गया। इसके साथ ही रायपुर जिले में (नगर पालिक निगम बीरगांव को छोड़कर) आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा कई आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह ने प्रेसवार्ता कर सभी जानकारियों को पत्रकारों के साथ साझा किया।

निर्वाचन कार्यक्रम:

नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के लिए कार्यक्रम इस प्रकार है:

  1. निर्वाचन सूचना का प्रकाशन:

नगरीय निकाय: 22 जनवरी 2025

त्रिस्तरीय पंचायत: 27 जनवरी 2025

  1. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि:

नगरीय निकाय: 28 जनवरी 2025

त्रिस्तरीय पंचायत: 3 फरवरी 2025

  1. नामांकन पत्रों की जांच:

नगरीय निकाय: 29 जनवरी 2025

त्रिस्तरीय पंचायत: 4 फरवरी 2025

  1. नाम वापसी की अंतिम तिथि:

नगरीय निकाय: 31 जनवरी 2025

त्रिस्तरीय पंचायत: 6 फरवरी 2025

  1. मतदान की तिथि:

11 फरवरी 2025

  1. मतगणना और परिणाम घोषणा:

15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर खंड और जिला मुख्यालय स्तर पर अलग-अलग तिथियों पर मतगणना होगी।

मतदान केंद्र और मतदाता जानकारी:

नगरीय निकाय:

कुल मतदान केंद्र: 1,290

कुल मतदाता: 11,68,334 (5,80,154 पुरुष, 5,87,923 महिलाएं, 257 तृतीय लिंग)।

त्रिस्तरीय पंचायत:

कुल मतदान केंद्र: 1,378

कुल मतदाता: 7,16,277 (3,55,613 पुरुष, 3,60,646 महिलाएं, 18 तृतीय लिंग)।

चुनाव प्रक्रिया के लिए नियुक्त अधिकारी:

चुनाव संचालन के लिए निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय के लिए 11 रिटर्निंग ऑफिसर और 32 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं। वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 6 रिटर्निंग ऑफिसर और 74 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। रायपुर जिले में कुल 198 सेक्टर अधिकारी और 537 रूट अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं:

नगरीय निकायों और पंचायतों के निर्वाचन संचालन के लिए रायपुर के विभिन्न स्थानों पर नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।

नगर पालिक निगम रायपुर के नामांकन, मतगणना, और स्ट्रांग रूम की व्यवस्था सेजबहार, रायपुर में की जाएगी।

चुनाव में पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

आदर्श आचार संहिता लागू:

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायपुर जिले (नगर निगम बीरगांव को छोड़कर) में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

चुनाव आयोग की अपील:
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं।

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