बिलासपुर।
नगर निगम चुनाव में महापौर पद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्तमान महापौर पूजा विधानी समेत 11 लोगों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जाति प्रमाण पत्र की वैधता और चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा उल्लंघन को लेकर जारी किया गया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक की याचिका पर यह कार्रवाई हुई। याचिका में प्रमोद नायक ने पूजा विधानी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने और चुनाव प्रचार में निर्धारित 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक, करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपये खर्च करने का आरोप लगाया है।
याचिकाकर्ता ने महापौर का निर्वाचन शून्य घोषित कर स्वयं को विजेता घोषित करने की मांग की है। मामले में महापौर के साथ कलेक्टर, ऑब्जर्वर, एडिशनल कलेक्टर, निर्वाचन आयुक्त और अन्य छह महापौर प्रत्याशियों को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।
इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है। न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।