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छत्तीसगढ़ तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू कर बने आदर्श राज्य: अमित शाह



नई दिल्ली, 21 अप्रैल

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस, न्याय, अभियोजन और फॉरेंसिक से जुड़े नए प्रावधानों की स्थिति और तैयारियों की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, BPR&D और NCRB के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। श्री शाह ने बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया कि वह नए आपराधिक कानूनों को शीघ्र लागू कर एक आदर्श राज्य के रूप में सामने आए।

उन्होंने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य देश की न्याय प्रक्रिया को तेज, प्रभावी और तकनीक-संपन्न बनाना है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को इस दिशा में टॉप प्रायोरिटी एजेंडा बनाकर काम करना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि 60 और 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए DSP स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि साक्ष्य की रिकॉर्डिंग से लेकर ट्रायल तक की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संभव है, जिससे संसाधनों की बचत होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी थानों और DSP अधिकारियों को गंभीर अपराधों के मामलों में NATGRID का नियमित उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी हर सप्ताह, गृह मंत्री हर पंद्रह दिन, और मुख्यमंत्री हर महीने कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करें।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए नए आपराधिक कानून देश की न्याय प्रणाली को आधुनिक और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।


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