रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत गठित किए गए पांच नए जिलों को अब परिवहन विभाग ने उनके लिए अलग-अलग वाहन पंजीयन कोड (Registration Code) आवंटित कर दिए हैं। इन नए कोडों के माध्यम से अब संबंधित जिलों के वाहन अपनी विशिष्ट पहचान के साथ पंजीकृत हो सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ये नए जिले पिछले कुछ समय से अस्तित्व में आ चुके हैं, लेकिन वहां से पंजीकृत होने वाले वाहनों के लिए अभी तक अलग कोड उपलब्ध नहीं था। अब यह समस्या समाप्त हो गई है।
परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, पंजीयन कोड निम्नानुसार हैं:
- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले को CG 32
- सारंगढ़-बिलाईगढ़ को CG 33
- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को CG 34
- मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को CG 35
- सक्ती जिले को CG 36
इन पंजीयन कोडों के लागू हो जाने के बाद अब इन जिलों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहनों को ये कोड आवंटित किए जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि वाहन की नंबर प्लेट देखकर ही यह जाना जा सकेगा कि वह किस जिले से संबंधित है।
स्थानीय स्तर पर सुविधा बढ़ेगी
वाहन पंजीयन के लिए अब लोगों को दूसरे जिले के आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नवगठित जिलों में आरटीओ कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता भी आएगी।
नवगठित जिलों की पहचान को मिलेगा बल
इन कोडों के जरिए नवगठित जिलों की प्रशासनिक पहचान और भी मजबूत होगी। प्रत्येक जिला अब परिवहन से जुड़ी अपनी अलग पहचान रखेगा, जिससे प्रशासनिक निगरानी, यातायात प्रबंधन और वाहन संबंधी आंकड़ों का संकलन भी आसान होगा।