Advertisement Carousel

दुष्कर्म पर मौत का कानून, अब होगी नाबालिग बच्चियों एवं महिलाओ की रक्षा ……नजमा अजीम

रिपोर्ट / सुनील ठाकुर

बलरामपुर / देश मे कई इलाको से लगातार आ रही नाबालिग लड़कियो से बलात्कार की घटनाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केबिनेट द्वारा मृत्यु दंड का प्रावधान किए जाने व राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी होने पर छत्तीसगढ राज्य उर्दू अकादमी की उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा श्रीमति नजमा अजीम खान ने स्वागत किया है।

उन्होंने कहा कि संवेदनशील मोदी सरकार हर तबके के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 12 साल से कम उम्र के बच्चीयो से बलात्कार के मामलो मे दोषियो को मृत्युदंड सहित सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। दुष्कर्म से जुड़े अध्यादेश से महिलाओ और बच्चो के साथ बाल यौन शोषण अधिनियम भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम, अपराधिक कानून प्रक्रिया संहिता मे संशोधन किया जाकर यौन अपराधियो की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस बनाने का प्रावधान है जिसकी जवाबदारी राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी जायेगी। यौन अपराधियो का डेटाबेस बनाने वाला भारत दुनिया का नौवां देश होगा।

error: Content is protected !!