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SC ने खारिज की राफेल डील से जुड़ी सभी याचिकाएं, सरकार को राहत

नई दिल्ली / सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को राफेल सौदे पर बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने डील पर कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली चार याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा है कि इस सौदे को लेकर कोई शक नहीं है और कोर्ट इस मामले में अब कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि विमान खरीद प्रक्रिया पर भी कोई शक नहीं है।

अदालत ने कहा कि हम सरकार की बुद्धिमता पर जजमेंट लेकर नहीं बैठे हैं। बता दें कि अदालत को यह भी तय करना था कि इस डील में नियमों के मुताबिक प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं। कोर्ट ने 14 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा लिया था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि राफेल डील मामले की जांच नहीं होगी। ऑफसेट पार्टनर चुनने में पक्षपात के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हम किसी की धारणा के आधार पर फैसला नहीं दे सकते हैं।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ फैसला ने की। याचिकाएं मनोहर लाल शर्मा, विनीत ढांडा, आम आदमी पार्टी के सासंद संजय सिंह, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने दाखिल की थी। दाखिल याचिकाओं में राफेल सौदे की कीमत और उसके फायदों की जांच कराने की मांग की गई थी। याचिकाओं में कहा गया है कि डील ज्यादा कीमतों पर हुई और ऑफसेट पार्टनर गलत तरीके से चुना गया। इसलिए डील को रद्द किया जाए।

कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। राफेल डील पर की जांच की जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि उन्हें राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी है। कोर्ट का कहना है कि राफेल सौदे में कोई धांधली नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बताया कि कुछ लोगों के धारणा के आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता है।
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