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SP ने किया हेलमेट अनिवार्य, चाहे कोई भी हो बिना हेलमेट निकलने पर कार्यवाही निश्चित

राजनांदगांव / पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने प्रेसवार्ता में बताया कि 21 अप्रैल से जनता को लॉकडाउन में सुबह 7 से 4 बजे तक मिलने वाली छूट में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।

हेलमेट का उपयोग न करने पर 3 मई तक के लिए गाड़ी जप्त करने की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी । प्रेस के माध्यम से पुलिस अधीक्षक ने राजनांदगांव की जनता से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य करने पर जोर दिया।

हेलमेट ना पहनने की स्थिति में उन्होंने यह भी बताया कि राजनांदगांव छोटा शहर है अत: जिन्हें हेलमेट का प्रयोग नहीं करना है वे लोग पैदल ही अपना काम बाजार जाकर कर सकते हैं। लेकिन बिना हेलमेट निकलने पर कार्यवाही निश्चित होगी।

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