Advertisement Carousel

जहरीली गैस से चरवाहे और बकरी की मौत का मामला, SECL प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज

कोरिया / चिरिमिरी- कोरिया जिले के नगरीय क्षेत्र चिरमिरी स्थित डोमनहिल की बंद पड़ी खदान से निकलने वाली जहरीली गैस से चरवाहा-बकरी की मौत हो गई थी। इस मामले में घटना के डेढ़ महीने बाद पुलिस ने एसईसीएल कुरासिया कॉलरी के संपदा अधिकारी, रेस्क्यू प्रभारी, सिविल विभाग और सर्वे टीम प्रभारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया है।

ज्ञात हो की बीते 4 फरवरी को डोमनहिल से हल्दीबाड़ी जाने वाले मुख्य मार्ग से करीब 100 मीटर की दूरी पर फरियाज आलम पिता जहुर आलम (38) व उसकी बकरी की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर मार्ग कायम कर विवेचना में लिया था। इस दौरान उस समय पुलिस ने एसईसीएल, फॉरेस्ट और राजस्व विभाग को पत्र लिखकर जमीन के मालिकाना हक के संबंध में जानकारी मांगी थी। जिसके बाद इन तीनों विभाग ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और पुलिस को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इससे पुलिस को जांच आगे बढ़ाने में करीब डेढ़ महीने इंतजार करने के बाद फॉरेस्ट और राजस्व विभाग से अब जानकारी मिली है । जानकारी में जमीन का मालीकाना हक उनके पास नहीं होने की बात कही गई थी। मामले में फॉरेस्ट और राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर एसईसीएल कुरासिया कॉलरी के संपदा अधिकारी, रेस्क्यू प्रभारी, सिविल विभाग और सर्वे टीम प्रभारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 104 में धारा 304(ए) 34 आईपीसी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस के अनुसार मामले में और भी धाराएं आगे जुड़ सकती है।

error: Content is protected !!