सुप्रीम कोर्ट ने लीक दस्तावेजों को वैध मानते हुए राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका स्वीकार की थी. बीजेपी सांसद मिनाक्षी लेखी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने कहा था कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है. कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश किया है.
आपको बता दें कि 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई की फैसला किया था. सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा था कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी. कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है.
राहुल गांधी ने कहा था, ‘सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राफेल मामले में कोई न कोई करप्शन हुआ, कोई न कोई भ्रष्टाचार हुआ है.’