अम्बिकापुर / छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिकर (आबकारी) विभाग द्वारा प्रदेश की सभी जिलों में हिन्दी फीचर फिल्म दंगल के प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम 1936 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत छः माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ छूट प्रदान की गई है कि छवि गृह स्वामी द्वारा उक्त फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व से प्रचलित प्रवेश दर को उस सीमा तक ही कम करेगा जितनी की छूट प्रदान की गई है। यह छूट 24 दिसम्बर 2016 की तिथि से प्रभाव शील होगी।
फिल्म दंगल को छः माह के लिए मनोरंजन शुल्क से छूट
