रायपुर / प्रदेश के ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिकों को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार, एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के तहत अब बच्चे के जन्म के बाद एकमुश्त दस हजार रूपये की सहायता दी जाएगी ।
श्रम मंत्री भईया लाल राजवाड़े की अध्यक्षता में 19 सिम्बर को यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक में ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म होने के बाद एकमुश्त सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना के तहत मंडल में पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार और हमाल महिला श्रमिकों को सहयता के लिये बच्चे के जन्म होने के बाद 90 के भीतर आवेदन देना होगा। पूर्व में इस योजना के तहत गर्भधारण के प्रथम तिमाही में पांच हजार रूपये एवं आठवे माह में पांच हजार रूपये देने का प्रावधान था, जिसे समाप्त कर अब एकमुश्त नगद राशि देने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत केवल दो बार प्रसव के लिए लाभ देने का प्रावधान है।
