कोरिया / कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा के निर्देश पर जनसामान्य के उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले के विभिन्न खाद्य संस्थानों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।
इस दौरान दुकानों से दूध, तेल, चावल, दाल, खोवा से बनी मिठाईयां, आटा, आईसक्रीम, बिस्किट आदि खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रहण कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला खाद्य विशेषण हेतु भेजा गया था। राज्य खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अवमानक व मिथ्याछाप वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 6 कारोबारियों के विरूध्द अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया गया। अपर कलेक्टर के न्यायालय द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले इन 6 कारोबारियों के विरूध्द 1 लाख 10 हजार रूपये की राशि का अर्थदंड आरोपित किया गया। इससे खाद्य पदार्थ कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रशांत कुमार तिवारी ने बताया कि –
** बैकुण्ठपुर महलपारा के राजीव जायसवाल मेसर्स जायसवाल डेयरी से गाय के दूध का नमूना लिया गया जो अवमानक पाया गया। जिस पर 40 हजार
** चरचा काॅलरी के शुभम मोदनलाल मेसर्स राहुल स्वीट्स से खोवा का नमूना लिया गया जो अवमानक पाया गया। जिस पर 10 हजार
** मनेन्द्रगढ मौहारपारा के रईस अहमद मेसर्स ए.आर.फाईन इंटरप्राईजेस से पेक्ड पानी पाउच का नमूना लिया गया, जो मिथ्याछाप पाया गया, जिस पर 7 हजार
** मनेन्द्रगढ चैनपुर के राजेश कुमार कक्कड मेसर्स जय अम्बे फ्लोर मिल से गेंहूं के आटे का नमूना लिया गया, जो मिथ्याछाप पाया गया, जिस पर 8 हजार
** बैकुण्ठपुर के अभय बडेरिया मेसर्स श्री स्टोर्स मेन रोड से टाप एंड टाउन आईसक्रीम का नमूना लिया गया, जो अवमानक पाया गया, जिस पर 15 हजार
** बैकुण्ठपुर के महेन्द्र वैद्य मेसर्स प्रज्ञा ट्रेडर्स जैन मंदिर से खुला अरहर दाल का नमूना लिया गया, जो अवमानक पाया गया, जिस पर 30 हजार रूपये की राशि का अर्थदंड आरोपित किया गया।
** अविनाश गुप्ता मेसर्स शुभम स्वीट्स मनेन्द्रगढ से पेडा का नमूना लिया गया व पवन कुमार बोथरा मेसर्स रतनलाल बोथरा एंड संस से लिज्जत पापड का नमूना लिया गया। उन्होने इन दोनों संस्थानों के विरूध्द प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने की जानकारी दी।
कलेक्टर श्री दुग्गा ने कहा है कि अनुचित खाद्य पदार्थों का विक्रय करना व जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड कदापि बर्दास्त नहीं की जायेगी। उन्होने खाद्य प्रतिष्ठानों की साफ सफाई नहीं रखने तथा अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के विरुध्द कार्यवाही करते हुए उनके लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।