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अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया

नई दिल्ली / पटियाला हाउस कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया है। प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर माल्या को भगोड़ा घोषित किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा था कि फेरा मामले में आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या को अदालत में पेश करने के लिए उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। पटियाला हाउस स्थित मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत की अदालत ने ईडी के इस जवाब पर उससे पूछा था कि उन्होंने माल्या की पेशी के लिए क्या ठोस कदम उठाए, अदालत ने यह भी पूछा कि माल्या तक समन तामील के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया था कि उन्होंने माल्या के कार्यालय और घर पर नोटिस भेजा और लगाया, इसके अलावा अखबारों में नोटिस जारी किया। इस नोटिस में उन्हें साफ़ तौर पर कहा गया कि वह उनके ख़िलाफ़ लंबित फेरा मामले में अदालत में हाज़िर हों।

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