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कलेक्टर ने दिये नर्सिग होम एक्ट के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश 

** नर्सिग होम, पी0सी0पी0एन0डी0टी0एक्ट एंव जिला कौशल विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक सम्पन्न

कोरिया / कलेक्टर नरेन्द्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता में आज यहाॅ जिला कलेक्ट्रोरेट के सभाकक्ष में जिला कौशल विकास प्राधिकरण एंव निजी नर्सिंग होम, पैथोलाॅजी सेन्टर, ब्लड कलेक्शन सेन्टर, एक्सरे एंव सोनोग्राफी सेन्टर, एलोपेथी, आयुश, डेन्टल, फिजियोथेरेपी क्लीनिक नर्सिंग होम एंव पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट से पंजीकृत समस्त संस्थान की संयुक्त बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री दुग्गा ने निजी चिकित्सालयों और नर्सिंग होम पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के नियमो का समुचित पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर श्री दुग्गा ने नर्सिंग होम व अस्पताल के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने और केन्द्रो का औचक निरीक्षण के भी निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि उपचार में मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नही आनी चाहिए और उन्हें निर्धारित समय पर समुचित दवाई और उपलब्ध करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होनें कहा कि नर्सिग होम एक्ट नियम 11(ड़) के अन्तर्गत स्थापनाओं के संचालन हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए जारी किया गया है। उन्होनें पंजीकृत नर्सिग होम और अस्पतालों की सुगम संचालन के लिए नवीनीकरण आदि कार्य के लिए नर्सिग होम संचालक और अस्पताल संचालकों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। इसी तरह उन्होनें समस्त निजी संस्थान को सात दिवस के भीतर उपलब्ध सुविधा एवं संबंधित शुल्क की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में जमा करने के भी निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर श्री दुग्गा ने 14 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को प्राप्त कौशल का अधिकार के संबंध में आवश्यक निर्देष दिये और कौशल विकास योजना के तहत प्रषिक्षित युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में नियोजित करने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होनें प्रषिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वास्थ्य विभाग में नियोजित करने हेतु 12 फरवरी को रोजगार मेला आयोजित करने के भी निर्देश दिये। 

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.एस.एस.पैकरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में नर्सिंग होम एक्ट 2013 लागू होने के पश्चात् कोरिया जिले में 251 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें आवेदनों के परीक्षण उपरांत 158 संस्थाओ का निरीक्षण किया गया, कुल 66 संस्थाओ का लायसेंस जारी किया गया है, जिसमें 08 हास्पिटल/नर्सिंग होम, 04 अल्ट्रासोनोग्राफी, 20 पैथोलैब, 08 कलेक्षन सेंटर, 03 फिजियोथिरैपी, 05 एलोपैथी क्लिीनिक, 08 डेंटल क्लिीनिक, 01 आई क्लिीनिक, 03 एक्सरे, 01 होम्योपैथी, 05 आयुर्वेद, आयुष विभाग हेतु शासन द्वारा पृथक से गाइड लाईन जारी किया गया है। इसी तरह पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट अन्तर्गत कोरिया जिले कुल 15 संस्था पंजीकृत है, जिसमें 14 अल्ट्रासोनोग्राफी एवं 01 इको सेन्टर है। साथ ही उन्होनें लिंगानुपात कमी से होने वाले परिणामों के संबंध में जानकारी दी। इसी क्रम में डाॅ.पैकरा ने बताया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी सोनोग्राफी मशीन पर एक्टिव ट्रेकर लगाने हेतु निर्देश दिये गये थे जिसका पालन अभी तक नही किया गया। 15 पंजीकृत संस्था में से 08 संस्था में एक्टिव ट्रेकर लगाया जा चुका है, 02 संस्था में प्रक्रियाधीन और 02 पंजीकृृत संस्था का लायसेंस एक्स्पायरी हो चुका है। उन्होनें शेष सभी केन्द्रो में एक्टिव ट्रेकर लगाया जाने की बात कही।

इस अवसर पर जिला सलाहकार डाॅ. प्रिंस जायसवाल ने नर्सिग होम और पी0सी0पी0एन0डी0टी0एक्ट के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सहायक संचालक उमेश जायसवाल, नर्सिंग होम एक्ट के सदस्य, सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय, जिला नोडल अधिकारी पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट, परियोजना प्रशासक, एकीकृत अदिवासी विभाग, सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सिटी मैनेजर नगरपालिका एनयूएलएम बैकुण्ठपुर उपस्थित थे।

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