दिल्ली / केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अब सूचना के अधिकार के अंतर्गत काम करने का आदेश दिया है।
सूचना आयोग ने सोमवार को आदेश दिया कि बीसीसीआई आरटीआई के अंतर्गत काम करेगा और इसकी धाराओं के अंतर्गत देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होगा। सीआईसी ने पाया कि बीसीसीआई की स्थिति, प्रकृति और काम करने की विशेषताएं आरटीआई प्रावधान की धारा दो (एच) की जरूरी शर्तों को पूरा करती हैं। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने कानून के अंतर्गत जरूरी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक सार्वजनकि सूचना अधिकारी और प्रथम अपीली अधिकारियों के तौर पर योग्य अधिकारी नियुक्त करने के लिए बीसीसीआई को निर्देश दिया है ।
