रायपुर / छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सभी बिल्डरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी प्रत्येक आवासीय परियोजना के निर्माण स्थल पर संबंधित परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्लान-ले आऊट सहित समस्त विशेष विवरणों (स्पेशिफिकेशन) की जानकारी बोर्ड लगाकर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा द्वारा ‘फेरानी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड विरूद्ध द स्टेट इंर्फोमेशन कमिश्नर, ग्रेटर मुम्बई व अन्य’ के सिविल अपील नम्बर 9064-9065/2018 में इस संबंध में आदेश पारित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत बिल्डरों (प्रमोटर्स) को इस आशय का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है –
(1)     प्रमोटर्स को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्लान/ले-आऊट प्लान (समस्त स्पेशिफिकेशन सहित) बोर्ड लगाकर प्रत्येक प्रोजेक्ट की साईट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
(2)     सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्लान/ले-आऊट प्लान को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड प्रोजेक्ट के मुख्य द्वार या साईट कार्यालय के सामने या प्रोजेक्ट के किसी ऐसे प्रमुख स्थल पर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा, जहां सहज रूप से इसे देखा जा सके। बोर्ड का आकार, अक्षरों की लिखावट तथा नक्शों का आकार इस प्रकार का हो कि उन्हें आसानी से पढ़ा व समझा जा सके।
(3)     प्रमोटर्स को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्लान/ले-आऊट प्लान (समस्त स्पेशिफिकेशन सहित) की प्रति साईट कार्यालय, बुकिंग कार्यालय में भी आबंटितियों के अवलोकन के लिए रखना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।