कोरिया / विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-3 बैकुण्ठपुर के रिटर्निंग आफिसर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने भईयालाल राजवाड़े को उनके व्यक्तिगत सोशल मीडिया (फेसबुक) पेज पर डाली गई प्रचार की विषय वस्तु के संबंध में 48 घंटे के भीतर लिखित रूप से व्यय की जानकरी देने के लिए नोटिस जारी किया है।
ताकि रिपे्रजेंटेषन आॅफ प्यूपिल एक्ट 1951 की धारा 77(2) के तहत किये गये खर्चे को उनके व्यय लेखा में जोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर मीडिया अनुवीक्षण एवं अधिप्रमाणन समिति द्वारा मीडिया के सभी माध्यमों पर प्रचार सामग्री का दैनिक अवलोकन किया जा रहा है।