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नया रायपुर में भूमि अधिग्रहण रद्द, HC ने दिया आदेश, शासन को लगा झटका

कोर्ट के इस निर्णय से शासन को जबरदस्त झटका लगा है. साथ ही कोर्ट ने शासन को नए सिरे से भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया है.

बता दें कि नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने 21 मार्च 2013 को अभनपुर क्षेत्र के ग्राम रिको में 128.39 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी. जारी अधिसूचना के तहत कुलदीप, लखेश्वर प्रसाद समेत 125 किसानों की जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू की गई. इसी बीच बीते 1 जनवरी 2014 से जमीन अधिग्रहण के लिए भू अर्जन में पारदर्शिता और उचित मुआवजा का अधिकार अधिनियम 2013 लागू हो गया. किसानों ने साल 2016 में याचिका प्रस्तुत कर पुराने अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक अधिग्रहित जमीन और मुआवजे की पूरी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की.

याचिका में कहा गया कि नए अधिनियम के तहत 12 माह के अंदर मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना है. पुराने अधिनियम में भी सरकार को तीन जनवरी 2015 से पहले मुआवजा भुगतान करना था, लेकिन शासन ने प्रक्रिया में समय का पालन नहीं किया और मुआवजा नहीं दिया गया. हाईकोर्ट ने सुनवाई उपरांत अपने आदेश में कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामलों में तय प्रावधान का पालन करना अनिवार्य है.
प्रावधान के तहत 12 माह के अंदर मुआवजा का भुगतान किया जाना था, लेकिन मामले में ऐसा नहीं किया गया है. लिहाजा हाईकोर्ट ने नियम का पालन नहीं होने के कारण ग्राम रिको में जमीन अधिग्रहण की समस्त प्रक्रिया को रद कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को आम लोगों के हित में जरूरी होने पर जमीन अधिग्रहण के नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने किसानों की याचिका को निराकृत भी कर दिया है.
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