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मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पेश, अब ट्रैफिक नियमों का किया उल्लंघन तो नए बिल की ये 10 खास बातें जान ले आप ..

देश में ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन हो इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया है. बिल को पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में हर साल लगभग डेढ़ लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है.
अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं या फिर शराब पी कर गाड़ी चलाते हैं तो हो जाइए सावधान. मोदी सरकार बहुत जल्द ही मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को कानून की शक्ल देने जा रही है. मोदी सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पेश भी कर दिया है. लोकसभा से पहले ही यह बिल पारित हो चुका है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिल को राज्यसभा में पेश किया.

देश में ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन हो इसके लिए इस बिल की जरूरत पर केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया है. राज्यसभा में बिल को पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में हर साल लगभग डेढ़ लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है. ट्रैफिक नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग इनका पालन नहीं करते. इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 को लोकसभा में पास कर अब राज्यसभा में पेश किया गया है.

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 100 रुपए लगते थे जो अब बढ़ा कर 1000 रुपए कर दिया गया है
गडकरी का कहना है कि देश में 40 फीसदी एक्सीडेंट नेशनल हाइवे पर होते हैं. दंगों और अन्य वजहों से इतने लोग नहीं मरते जितने रोड एक्सीडेंट से मरते हैं. हर साल रोड एक्सीडेंट से लगभग डेढ़ लाख लोग मरते हैं. एक आदमी 4-4 लाइसेंस ले कर चलता है. देश में 30 फीसदी लाइसेंस फर्जी हैं.

नितिन गडकरी ने कहा कि राज्यों के किसी अधिकार को हमने न कम किया और न ही लेंगे. कोई गाड़ी आरटीओ दफ्तर नहीं जाती है और उसके बदले में क्या होता है ये आप जानते हैं. अब ये ऑनलाइन होगा और पैसा राज्य को ही जाएगा. रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया है ताकि व्यवस्था कुछ दुरुस्त हों.

अब आप लाइसेंस कहीं भी ले सकते हैं, जहां रहते हैं उससे दूर दूसरे शहर से भी अब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ओला-उबर के लिए भी नियम बनाएंगे. अभी इनके लिए नियम नहीं थे. हेलमेट पहनना जरूरी करेंगे.एबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर कठोर दंड दंगे.


    • देश की लाइसेंसिग प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए अब पहले की तुलना में और कड़े कदम उठाए जाएंगे.
    • देश की आरटीओ दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं
    • खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने पर सख्त सजा के प्रावधान हैं.
    • अगर ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो पहले की तुलना में ज्यादा सजा मिलेगी.
    • अगर कोई बिना लाइसेंस गाड़ी चलाएगा तो उसे 5 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा.
    • मोबाइल पर बात करने पर 5 हजार
    • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार
    • तय सीमा से तेज गति से गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना
    • ओवरलोड गाड़ी चलाने पर 5 हजार जुर्माना

 

    • सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 100 रुपए लगते थे जो अब बढ़ा कर 1000 रुपए कर दिया गया है.
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