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आबकारी नीति में बदलाव, अब हाईवे में भी मिलेगी शराब, बार लाइसेंस फीस बढ़ी

रायपुर / आबकारी विभाग ने प्रदेश में साल 2020-21 के लिए नई पॉलिसी जारी की है.  जिसके तहत अब बार रात 11 बजेे तक खुले रहेंगे. वहीं हाईवे के किनारे बार पर लगी रोक भी हटा ली गई है. अब नए बार खुल सकेंगे. नई आबकारी नीति के तहत समय में 1 घंटे की वृद्धि की गई है. अब दोपहर 12 से रात 11 बजे तक बार खुले रहेंगे, जबकि 3 स्टार से उपर के रेस्टोरेंट बार (BAR) रात 12 बजे तक खुलेंगे.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईवे के किनारे बड़ी संख्या में बार बंद हो गए थे. लेकिन अब नए बार खोले जाएंगे. राज्य आबकारी आयुक्त कार्यालय ने नए वित्तीय वर्ष के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए है. विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल, बार अनुझप्ति एफएल-3 क शॉपिंग मॉल, रेस्टारेंट बार अनुझप्ति, एफएल-4 असैनिक विनोद गृह एफएल-4(क)व्यवसायिक क्लब और एफएल 5(क) के प्रासंगिक अनुज्ञप्ति के लिए नए निर्देश जारी किए गए है.
इसके साथ ही पहले से प्रभावशील निर्देश में संशोधन आदेश जारी किया गया है. इसके मुताबिक बार और क्लब के लिए लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है. क्लब के लिए 11 लाख की फीस को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है.
हालांकि क्लब की मिनिमम गारंटी 60 लाख है, लेकिन खपत बढ़ा दी गई है. हार्ड लीकर को 7 हजार से 11500 कर दिया गया है. बताया गया है कि एफएल 2 लाइसेंस मे बीयर के लिए पहले 11 हजार रुपये फीस थी जिसे 14 हजार किया गया है. शराब के लिए 18 हजार की फीस बढ़ाकर 23 हजार की गई है. ये नए नियम एक अप्रैल से लागू होंगे.
एफएल 3 होटल बार लायसेंस के लिए होटल में न्यूनतम कमरों की संख्य 10 होगी. होटल के हर कमरे का क्षेत्रफल कम से कम 100 वर्गफीट होना चाहिए. होटल के कमरे होटल के ही उद्देश्य से बनाए गए होन चाहिए. हर कमरे में अटैच्ड शौचालय और स्नानागार होना चाहिए. साथ ही किचन की व्यवस्था अलग से होटल परिसर में होनी चाहिए, हर कमरे में 24 घंटे पानी की व्यवस्था, कमरों के अलावा अलग से लाउंज होना चाहिए. साथ ही भोजन के लिए रेस्टारेंट होना चाहिए होटल में उस स्तर के मुताबिक पर्याप्त स्टाफ, महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए.  शॉपिंग मॉल, रेस्टारेंट बार के लिए 10 कमरों की अनिवार्यता नहीं रखी गई है.
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